25 अक्टूबर को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा प्रभावशील हेलीपेड जमुई से बाणगंगा मेला मैदान तक नो फ्लाईंग जोन घोषित

उत्प्रेरक टाइम्स शहडोल। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 25 अक्टूबर को शहडोल जिले के बाणगंगा मेला मैदान में प्रस्तावित आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तहत हेलीपेड जमुई से बाणगंगा मेला मैदान तक के क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन एवं नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीपेड जमुई, वीआईपी मार्ग तथा बाणगंगा मेला मैदान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून एवं अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्धारित क्षेत्र में हेलीपेड जमुई से बघेल ढाबा तिराहा, किआ शोरूम जमुआ तिराहा, लल्लू सिंह चौक, नया बस स्टैंड एवं कोटमा तिराहा होते हुए कार्यक्रम स्थल बाणगंगा मेला मैदान तक का वीआईपी मार्ग शामिल है। जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंधात्मक व्यवस्था 25 अक्टूबर 2026 को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावशील रहेगी। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में वाणिज्यिक उड़ानों तथा फोटोग्राफी के लिए लगाए गए शासकीय ड्रोन को प्रतिबंधात्मक व्यवस्था से मुक्त रखा गया है।



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