उत्प्रेरक टाइम्स ऐजेंसी
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर ङ्क्षसह संधू तथा विवेक जोशी को नोटिस जारी किया।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने10 अक्तूबर के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद करने और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले पर भी सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि यह फैसला अदालत की किसी पुरानी मौखिक टिप्पणी के कारण लिया गया या इसके पीछे सरकार का कोई स्वतंत्र आकलन है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को भी कहा है।
उधर, इंडिया ब्लॉक के 12 अक्तूबर के बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। सीजेआई ने गुरुवार को कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध प्रदर्शन और मार्च से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। राहुल गांधी और 13 अन्य की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल का नाम लिए बिना यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में सवाल करना चाहते हैं। उन्हें सफाई देनी होगी। याचिका दायर करने से पहले इंडिया ब्लॉक ने 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।


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